Tuesday, September 7, 2021

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदेश के प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी मे चारागाह भूमि के अतिक्रमण दो माह में हटाने के दिए आदेश - एडवोकेट

लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका

उन्नति एक्सप्रेस

वरिष्ट न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश एसके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश डिग्गी निवासी रामनारायण मीणा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका का सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए दिए ।
जनहित याचिका में बताया गया है कि ग्राम डिग्गी जहाँ पर प्रसिद्ध कल्याण जी महाराज का मंदिर स्थित है व हर साल लाखों यात्री वहाँ दर्शन के लिए आते है ,किन्तु वहाँ  स्थित करीब 2100 बीघा चारागाह भूमि पर गाँव के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है ,जिससे गाँव के मवेशियों के चारे का बड़ा संकट हो रहा है ,लोगो ने चारागाह भूमि पर कच्चे व पक्के निर्माण कर रखे है जिससे आमजन परेशान है स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों ने कई मर्तबा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिए किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई बल्कि स्थानीय उपखंड अधिकारी ,मालपुरा ने जिला कलेक्टर को 4 जनवरी को पत्र भेजकर कहा कि संसाधनों के अभाव में ग्राम डिग्गी के अतिक्रमण हटाना असम्भव है ।
जिसे प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर कर ग्राम डिग्गी के चारागाह भूमि के अतिक्रमण हटाने की गुहार की है ,न्यायालय ने याचिकाकर्ता को टोंक कलेक्टर व पीएलपीसी के स्थायी चेयरमैन को इस बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आदेश देते हुए ,पीएलपीसी को दो माह में कार्यवाही करने के आदेश दिए है ।

रिपोर्ट नितेश शर्मा

1 comment:

  1. उचित निर्णय कोर्ट का बहुत अच्छा कार्य

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